बढ़ते कोरोना केस पर नियंत्रण की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लॉकडाउन के आदेश जारी किया. इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी.
लॉकडाउन के दौरान मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. राष्ट्रीय और राज्यीय राज्यमार्गों पर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी. रेलवे का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगी.
सरकार के आदेश के अनुसार, 11 से 12 जुलाई तक सफाई और स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया चलाया जाएगा. इस अभियान में शामिल कर्मियों पर प्रतिबंध नहीं होगा.
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