जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार ने गाइडलाइन्स जारी कर, राज्य सरकारों को अपने राज्य का फैसला करने के लिए मुक्त किया है वहीं , उसी के बाद पंजाब सरकार ने लॉकडाऊन-4 के लिए गाईडलाईनज़ लिस्ट जारी की हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने कुछ अधिक राहत देने की कोशिश की है।
पंजाब सरकार के आदेश अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवा जाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।
आदेशों के अनुसार शॉपिंग माल बंद रहेंगे और शॉपिंग कम्पलैक्स, बाजार, रेहड़ी मार्किट में दुकानें खुल सकेंगी लेकिन अगर किसी जगह पर भीड़ बढ़ रही है जो नुक्सान का कारण हो सकती है, वहां पर स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर दुकानें बंद करने या खोलने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।
सैलून व नाई की दुकाने खुल सकेंगी लेकिन इसके लिए अलग से स्टेट हैल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाईज़री जारी की जाएगी, उसके अनुसार व्यवस्था की जानी होगी।
इंडस्ट्री के लिए शहरी व गावों में पूरी तरह से खोले जाने की इजाज़त होगी। शहरों और गावों में कंस्ट्रक्शन का काम, एनीमल हस्बैंडरी,सरकारी व निजी दफ्तर खोलने की छूट होगी।
ये रहेंगे बंद
राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान बंद रखने को कहा है। होटल व रेस्तरां बंद रहेंगे।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, व इस प्रकार के अन्य सभी संस्थान बंद रहेंगे।
सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन एकत्रता बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
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