gurdas maan court verdict
श्री गुरु अमरदास जी पर विवादित टिप्पणी के बाद धार्मिक भावनाएं आहत करने के केस में पंजाबी गायक गुरदास मान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जालंधर की सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत न देने का फैसला दिया।
फिलहाल इसके विस्तृत आदेश का इंतजार है। वहीं, सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद अब गुरदास मान को गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। सिख संगठनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मान के हाईकोर्ट जाने पर, वो वहां भी अग्रिम जमानत का विरोध करेंगे।
इससे पहले मान पर फैसले को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग रही। वहीं, कॉम्प्लेक्स परिसर में भी पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। ACP बलविंदर इकबाल काहलों की अगुवाई में दो पुलिस थानों के SHO व पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया था।
बता दें कि मान की अग्रिम जमानत पर मंगलवार को ही सिख संगठनों व मान के वकीलों के बीच बहस हो चुकी थी, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। 20 अगस्त को डेरा बाबा मुराद शाह नकोदर के सालाना मेले में गुरदास मान ने डेरे के गद्दीनशीन लाडी शाह को श्री गुरु अमरदास जी का वंश बता दिया था।
जिससे सिख संगठन नाराज हो गए। हालांकि बाद में मान ने वीडियो जारी कर इसके लिए माफी मांग ली थी। फिर भी सिख संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ।
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