जालंधर में शुक्रवार दोपहर थाना डिवीजन आठ के इलाके में बाल विवाह की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पाया कि वहां नाबालिग का रोका हो रहा है।
ऐसे में पुलिस ने लड़की के परिजनों को नसीहत दी, जिसे उन्होंने मान लिया। किसी व्यक्ति ने 1098 पर काल कर चाइल्ड हेल्प लाइन को यह सूचना दी कि थाना डिवीजन आठ के इलाके में एक 15 साल से कम की लड़की का विवाह कराया जा रहा है।
जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती ने बताया कि टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि किसी ने चाइल्ड हेल्प लाइन को गलत सूचना दी थी। मौके पर करीब 15 साल की एक लड़की का रोका किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने लड़की के परिजनों के बयान दर्ज करते हुए उन्हें नसीहत भी दी।
बाल विवाह करवाने की सजा
अधिकारियों ने उन्हें बताया कि अगर उन्होंने अपनी लड़की की शादी 18 साल से कम की उम्र में कर दी तो उन्हें दो साल तक की कैद और एक लाख का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं लड़की और लड़के के परिजनों के साथ-साथ इस शादी में शामिल होने वाले बरातियों और लड़की पक्ष को भी यही सजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके बाद लड़की के घर वालों ने बाल विवाह अधिनियम एक्ट के पालना पर सहमति जताई।
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