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पंजाब : स्कूलों की फीस को लेकर पंजाब सरकार का आदेश , पढ़े

 पंजाब में स्कूलों की तरफ़ से फीसों को लेकर अभिभावकों पर डाले जा रहे दबाव के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों की सभी योजनाओं पर विराम लगा दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि राज्य में कोई भी स्कूल फ़ीस की मांग नहीं करेगा।

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों ने हाल के कोरोना संकट में अपने विद्यार्थियों को ऑन लाइन शिक्षा दी है केवल वही स्कूल फ़ीस लेने की हक़दार होंगे। शिक्षा मंत्री सिंगला ने यह भी साफ़ किया कि यह केवल ट्यूशन फ़ीस ही चार्ज कर सकेंगे।

ट्यूशन फ़ीस के अलावा स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूनीफॉर्म या मैस इत्यादि जैसे शुल्क नहीं ले सकेंगे। अगर कोई विद्यार्थी का अभिभावक ट्यूशन फ़ीस नहीं दे पाता है तब भी कोई स्कूल के बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं पाएगा।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि विद्यार्थियों के अभिभावक मासिक तौर पर केवल ट्यूशन फ़ीस देंगे तथा कोई भी स्कूल तीन महीने की फीस एख साथ नहीं मांगेगा। इसके अलावा उन्होंने स्कूल प्रबंधन को भी आगाह किया है कि कोई भी स्कूल फ़ीस में बढ़ोतरी नहीं करेगा। स्कूल फ़ीस 2019-20 के शैक्षणिक सेशन के अनुसार ही रहेगी।

स्कूल स्टाफ़ के बारे में शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करते हुए स्कूल प्रबंधन को कहा है कि वे टीचर्स की सैलरी नहीं रोक सकते हैं।

सिंगला ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था को लेकर एक एक्शन कमेटी का गठन किया गया है जो स्कूल नियमों की अवहेलना करते पाए गए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन कमिटी कार्रवाई करेगी।

सिंगला ने यह भी कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ़ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि इन नियमों को सभी निजी स्कूलों पर सख़्ती से लागू करवाए जाएं।

अगर कोई स्कूल इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस संबंध में शिक्षा विभाग हो या संघर्ष कमेटी को एक्शन कमेटी को जानकारी मुहैया करवाएंगे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जिन स्कूलों को अपनी टीम ने सैलरी देने में दिक़्क़त आ रही थी, मासिक फ़ीस से उन्हें राहत मिलेगी।

शिक्षा मंत्री ने साफ़ किया कि यह आदेश भी नहीं दिल्ली हाईकोर्ट की डिविज़न बैंच की तरफ़ से पास की गाइडलाइंस के अनुसार ही हैं।

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