raman arora bail denied
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विधायक अरोड़ा, समधि मदान और निगम कर्मचारी की जमानत हुई रद्द

जालंधर के एडिशनल सेशन जज कम स्पेशल जज जसविन्द्र सिंह द्वारा विधायक रमन अरोड़ा, समधि राज कुमार मदान और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर तीनों की जमानत एप्लीकेशन डिसमिस कर दी है।

बता दें कि भ्रष्ट्चार के आरोपों में गिरफ्तार किए गए जालंधर सेंट्रल हल्के से विधायक रमन अरोड़ा उनके समधि राज कुमार मदान और निगम कर्मचारी हरप्रीत कौर ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी।

अडीशनल सैशन जज कम स्पेशल जज जसविन्द्र सिंह ने उक्त आरोपियों के बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील रिशी भारद्वाज द्वारा बचाव पक्ष द्वारा दी गई दलीलों के ओपोज़िट विजिलेंस का पक्ष दस्तावेजों के साथ पेश किया। काफी लंबी बहस सुनने के पश्चात अदालत ने तीनों आरोपियों की बेल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी।