कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ते देख कर चंडीगढ़ में एक सप्ताह और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, ये है नई गाइडलाइन

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कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर यूटी में अब पाबंदियां 18 मई तक जारी रहेंगी। इस दौरान सभी गैर-जरूरी दुकानें एक सप्ताह तक बंद रहेंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही होम डिलिवरी के लिए खुल सकेंगी।

चंडीगढ़, जेएनएन।  कोरोना महामारी से निपटने के लिए सात दिनों के लिए लागू की गई पाबंदियों को अब अगले सात दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही कुछ नए बदलाव भी इसमें किए गए हैं। भीड़ न जुटे इसलिए अब शादियों में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। पहले यह संख्या 50 थी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 की जगह अब केवल 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

सोमवार को पंजाब राजभवन में आयोजित कोविड वॉर रूम मीटिंग के दौरान अधिकारियों से चर्चा कर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने यह आदेश जारी किए। जो पाबंदियां सात दिन के लिए लगी थी, वह मंगलवार सुबह पांच बजे तक थी लेकिन अब इन्हें आगे 18 मई सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। गैर-जरूरी दुकानें अगले एक सप्ताह बंद ही रहेंगी। नाइट कर्फ्यू शाम छह से सुबह पांच बजे आगे भी जारी रहेगा। पाबंदी आगे बढ़ाने का कारण संक्रमण का कम नहीं होना रहा। केस अभी भी कम नहीं हुए हैं।

ये रहेंगे बंद

  • नान असेंशियल आइटम सेल करने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। यानी सभी छोटी-बड़ी मार्केट 18 मई तक बंद रहेंगी।
  • प्राइवेट ऑफिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्टाफ घर से काम करे। ऑफिस में स्टाफ नहीं आएगा।
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे।
  • सभी स्पोट् र्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी करने के लिए एथलीट्स को स्पोट् र्स सेक्रेटरी विशेष मंजूरी दे सकता है।
  • सामाजिक, धार्मिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक रहेगी।
  • रिक्रूटमेंट एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को यूटी प्रशासन विशेष मंजूरी देगा।
  • स्कूल कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे। हालांकि टीचिंग स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की विस्तृत गाइडलाइंस के तहत जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है।

शराब के ठेके अहाते बंद रहेंगे। 

सुबह छह से नौ सैर कर सकेंगे

  • सुखना लेक, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रॉक गार्डन, सेक्टर-17 प्लाजा जैसे भीड़ जुटने वाले स्थान बंद ही रहेंगे।
  • नेबरहुड पार्क में सुबह छह से नौ बजे तक सैर करने की छूट रहेगी।

ये खुले रहेंगे 

  • आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। इसमें दूध, ब्रेड, फल-सब्जी, डेरी प्रोड्क्ट्स, अंडे, मीट और मोबाइल रिपेयर शॉप शामिल है।
  • सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जैसे टेस्टिंग लैबोरेटरी सामान्य दिनों की तरह काम करती रहेंगी।
  • सभी गवर्नमेंट ऑफिस और बैंक 50 फीसद स्टाफ के साथ खुलेंगे। 
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसद क्षमता के साथ जारी रहेगा। बस की आधी सीटें खाली रखनी होंगी।
  • होटल-रेस्टोरेंट, कैफे, कॉफी शॉप, ईटिंग प्लेस केवल टेकअवे के लिए काम कर सकते हैं। अंदर बैठकर खाने की मंजूरी नहीं रहेगी। होम डिलिवरी रात नौ बजे तक की जा सकती है।

शादियों की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए डीसी से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। शादी में 20 लोग ही शामिल होंगे। वहीं अंतिम संस्कार के वक्त 10 लोग रह सकते हैं। इसके लिए अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

ट्रैवल के लिए यह मंजूरी

इंटर स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। जो भी चंडीगढ़ में बिना नेगेटिव कोविड रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट के दाखिल होगा, उनकी रैंडम टेस्टिंग होगी। कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी। वाहनों को दिन के समय में आवाजाही की मंजूरी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से गैरजरूरी ट्रैवल से बचकर घर में ही रहने का आग्रह किया है।

वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वीकेंड पर पूर्ण कोरोना कफ् र्यू आगे जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को यह कफ् र्यू रहेगा। अगले आदेशों तक यह लागू होगा। इस दौरान पिछले सप्ताह की तरह सभी पाबंदियां रहेंगी।