खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों से कहा है कि अगर कोई मिल, थोक व्यापारी या खुदरा कारोबारी कोरोना संकट की आड़ में जमाखोरी करता पाया जाता है तो वे आवश्यक वस्तु अधिनियम का सख्ती से पालन कराएं।
गोयल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रविधान की समीक्षा करते हुए मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों में ऐसी वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।
गोयल ने उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कीमतों में अस्थिरता खत्म करने और उन्हें स्थिर रखने के लिए जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए। विभाग 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 157 केंद्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं के आंकड़े लगातार जुटाते हुए उनके दामों पर कड़ी नजर रख रहा है। एक हालिया बैठक में उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने राज्य के अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के दाम उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया था।
जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों और आयातकों समेत बड़ी मात्रा में भंडारण करने वालों को हाल ही में अपने दाल भंडार की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था। दालों की आपूíत बढ़ाने और महंगाई रोकने के लिए पिछले दिनों वाणिज्य मंत्रालय ने उनकी आयात नीति में भी बदलाव किया था। दालों की जमाखोरी रोकने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दालों की कीमतों पर साप्ताहिक आधार पर निगरानी रखने को कहा गया है।
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